आवश्यक सूचना
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आपदा मित्र योजना के अंतर्गत एसडीआरएफ राजस्थान द्वारा जिला पाली के 250 चयनित युवाओं को आपदा मित्र का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है|
- इस योजना के तहत सात दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं है, भोजन एवं आवास आदि का शुल्क नहीं है|
- संभागी का यात्रा व्यय का भुगतान सरकार द्वारा देय होगा|
- आपदा मित्र का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रमाण पत्र/पहचान पत्र एवं आपदा प्रबंधन किट में प्रदान किया जाएगा|
- इस प्रशिक्षण में जिले का कोई भी संभागी (रोवर, रेंजर, यूनिट लीडर) भाग ले सकता है |
- आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष है|
नीचे दिए गूगल लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी की प्रविष्टि करके आज ही पंजीकरण सुनिश्चित करावे|
पंजीकरण के अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 है|
https://forms.gle/JUjMtDb1fMhRcyJJ9
सी ओ स्काउट गाइड
जिला मुख्यालय पाली